जम्मू कश्मीर राज्य और वहा की राजनीती की बात भारत के दुसरे राज्य से अलग थी। क्योकि जम्मू कश्मीर राज्य को दुसरे राज्य से विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे। कश्मीर में धारा 370 का कायदा लागु हुआ था। यह धारा एक देश को दो हिस्सों में बाटती है। धारा 370 अभी देश में नही है। धारा-370 बंध होते ही देश की राजनीती में हंगामा मच गया है। कुछ राज्य के नेता इस एक देश एक सविधान बताते है। वाही कुछ लोग इसका विरोध कर रहे है। ऐसा कहा जाता है की धरा 370 बंध होते ही जम्मू कश्मीर भारत का सही मायने में एक हिस्सा बन पाया है।
क्या है धारा 370?
भारतीय सविधान की धारा-370 विशेष धारा है, जो कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देती है। धरा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को अन्य राज्य के हिसाब से एक विशेष अधिका दिया है। जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल को ‘स्थायी निवासी’ परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषा अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। भारतीय संविधान में अस्थायी, माध्यमिक और विशेष उपबन्ध सम्बन्धी भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था।
राजा हरी सिंह ने रखा था प्रस्ताव
भारत देश को जब अंग्रजो से आजादी मिली उसके बाद सभी रियासत को भारत संघ में जोड़ा गया था। कश्मीर के राजा हरी सिंह को पकिस्तान के साथ मिलना था लेकिन कश्मीर के कुछ लोग भारत के साथ मिलना चाहते थे इस बातचीत के चलते, पकिस्तान कश्मीर पे हमला कर दिया था। इस हमले से भयभीत होकर राजा हरी सिंह ने कश्मीर को भारत संघ में मिलाने का प्रस्ताव किया था।
कैसे बनी धारा 370?
भारत के पास कश्मीर को विधटन करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का उस समय वक्त नही था। इस हालत के चलते संघीय सविधान सभा में गोपालस्वामी आयंगर ने धारा 306 ए फोर्मला का प्रस्ताव किया जो बाद में धारा 370 बन गई। इस धारा के चलते कश्मीर को भारत के दुरे राज्य से एक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है।
धारा 370 को हटा ने के बाद कश्मीर में कौनसे परिवर्तन हुए थे?
- कश्मीर के राज्य में सभी राज्य की तरह एक ही राष्ट्रया ध्वज लेहराया जायेगा। यानि की वहा आब अलग ध्वज नही होगा।
- जम्मू कश्मीर में किसी भी राज्य के नागरिक वहा पर अपनी जमीन खरीद सकते है। अब वहा कोई भी प्रकार का भेदभाव नही हो सकता है।
- जम्मू कश्मीर में आब भारत का सविधान लागु हो गया है अब धारा 370 एक इतिहास बना कर रह गया है।
- जम्मू कश्मीर के नागरिको की दोहरी नागरिकता का अंत हो गया है।
- जम्मू और कश्मीर दोनों ही लद्दाख केद्र शासित प्रदेश हो चुके है।
- जम्मू कश्मीर की विधानसभा और सरकार होगी लेकिन लद्दाख की कोई विधानसभा या सरकार नही होगी।
- जम्मू कश्मीर के लोगो को दुसरे राज्य के लोगो से सबंध बनाने में स्वतंत्र हो गये है।
- धारा-370 राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया गया था। इसलिए इसे खत्म करने के लिए इस धारा को संसद से पारित कराने की जरूरत नहीं थी।
- कश्मीर में आब सभी राज्य की तरह एक ही प्रधान मंत्री होगा और कश्मीर राज्य में मुख्य मंत्री के पद का निर्माण किया गया है।
- जम्मू कश्मीर में अब भारत की सर्वाच्च अदालत के आदेशो का पालन करना होगा।
- जम्मू कश्मीर में पंचायती राज्य के पास अधिकार होगा।
Last Final Word
दोस्तों हमारे आज के इस आर्टिकल में हमने आपको भारत के धारा 370 के बारे में बताया जैसे की क्या है आर्टिकल 370, राजा हरी सिंह ने रखा था प्रस्ताव, कैसे बनी धारा 370, Article-370 को हटा ने के बाद कश्मीर में कौनसे परिवर्तन हुए थे?, और सामान्य ज्ञान से जुडी सभी जानकारी से आप वाकिफ हो चुके होंगे।
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