NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) क्या है?

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नमस्कार दोस्तों! बैंकिग की एग्जाम हो या चाहिए यूपीएससी की हो कोई भी एग्जाम को देने से पहले अपने देश के सुरक्षा नियमो एजेंसी के बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है। कही लोग इन सब के बारे में ध्यान नही देते है परन्तु NSA के बारे पूरी जानकारी रखना हम सब के लिए बहुत ही जरुरी है। तो हमारे आज के इस आर्टिकल में हम आपको एनएसऐ की पूरी जानकरी देंगे जैसे की एनएसए क्या होता है, एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, NSA कानून के प्रावधान, एनएसए के तहत गिरफ्तारी, एनएसए की आलोचना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्य  इन सभी की जानकारी के लिए हमारे लेख को अंत तक जरुर पढीयेगा।

एनएसए एक प्रकार का कनुन है जो सरकार को मजबूत बनाती है। इसे देश के हित के लिए बनाया गया है क्योकि इस कानून के जरिये सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। यह आधार कर्ता है की सरकार के ऊपर की सरकार एनएसए कानून को किस तरह से उपयोग करती है इस कानून से फायदा बहुत है, लेकिन नुकसान भी इतना ही है  क्योकि इस से बेगुनाह लोग भी गिरफ्तार हो सकते है अगर सरकार चाहे तो बिना किसी की परमिशन लिए किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है सालो भर उसे जेल में रख सकती है। राष्टीय सुरक्षा कानुन के जरिये ऐसे लोग को महीनों तक जेल में बंध रखने का अधिकार देता है जिस्से प्र्शासन को एसा लगता है की ये व्यक्ति सुरक्षा और कानून  के लिए ख़तरा हो सकता है।  जब कोई सरकार कीसी और देश के लिए काम करती है। तो जो व्यक्ति इस काम में बाधा डालता है या फिर इस काम को रोकता है तो एनएसए तरफ से गिरफ्तार किया जाता है।

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एनएसए का फुल फॉर्म क्या है (FULL FORM OF NSA)

एनएसए का अर्थ यह होता है की जब भी हमारे देश या राज्य में किसी भी व्यक्ति के कार्यवाही से नही चलता तब सरकार या राज्य सरकार उसे गिरफतार करती है।

NSA का Full Form National Security Act होता है और हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। सिंपल शब्दों में रासुका भी कहते हैं।

एनएसए क्या होता है ? (What is NSA in Hindi)

इंदिरा गाँधी की सरकार के दोरान 23 सितम्बर 1980 में यह कानून अस्तित्व में आया था यह कानून राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को किसी भी इन्सान को हिरासत में लेने का अधिकार देती है,  जो भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है। इस कानून के जरिये केंद्र सरकार और राज्य सरकार  किसी भी संदेहजनक व्यक्ति 12 महीने तक जेल में रख सकती है फीर चाहे उसने आरोप किया हो या न किया हो।  हर साल अलग अलग मामले आते है और बहुत सारे लोग इस कानुन के अतंर्गत गिरफ्तार होते है। हाल ही में हमने देखा है कि हमारे डॉक्टर नर्स और पुलिस सफाई कर्मचारी के ऊपर हमले होने के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस कानून को कुछ लोगों पर लगाया और गिरफ्तार किया।

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एनएसए कानून के प्रावधान (Provisions of NSA in Hindi)

पहला प्रावधान यह नियम केंद्र सरकार और राज्य  सरकार को किसी भी व्यक्ति को भारत के सुरक्षा को हानी पहुचना या फिर विदेश के साथ भारत के संबंध बिगड़ने या सार्वजनिक व्यवस्था में आपूर्ति को बधित करने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने की ताकात सरकार रखती है। उदाहरण के तोर पर मध्यप्रदेश में हुए मामलो की गिरफ्तारी है।  जो भी व्यक्ति सेवको पर जैसे की पुलिस सफाई कामदार डोक्टर नर्स सरकारी सेवक या सरकारी नौकर इन सब पर मानहानि करेगा या फिर नुकसान पहुचाएगा तो उसे सीधा जेल में जाना पड़ता है।

दूसरा प्रावधान हमे यह समजाता है की यह कायदा किसी भी संबंधित कर्मचारी को यह पावर देता है की वे संदेहजनक व्यक्ति को बिना किसी कारण  5 दिन तक जेल में रख सकता है, और अगर परिस्थिति ज्यादा खराब है तो यह समय 10 दिन तक बढ़ाया जाता है लेकिन उस व्यक्ति को राज्य सरकार की अनुमति लेनी बहुत ही आवश्यक है।

तीसरा प्रावधान यह है की इस कानून के जरिये गिरफ्तारी व्यक्ति सरकार के दिए गए किसी भी  सलाहकार बोर्ड के समक्ष आवेदन कर सकता है पर उसे लगे मुकदमो के लिए उसे किसी भी वकील की सहायता प्राप्त करने का हक़ नही होता है।

चोथा प्रावधान यह कानून  किसी भी विदेशी को गिरफ्तार करने या उसे देश से बाहर निकालने की ताकत रखता है। अगर वे हमारे देश के गतिविधि को हानी पहुचाता है या जरुरी सेवा के काम में बाधा बनता है तो उसे गिरफ्तार कर सकता है।

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एनएसए के तहत गिरफ्तारी (Imprisonment Under NSA)

आज हम जानेगे की यदि कोई भी व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार हो जाए तो उसके कारावास का समय क्या हो सकता है। राष्टीय सुरक्षा कानून के प्रावधान अनुसार सरकार किसी भी संदेहजनक व्यक्ति को बिना किसी आरोप 12 महीने तक जेल में रख सकती है, यदि सरकार को उसके खिलाफ में सबूत मिल गए तो इस समय को बढ़ा सकती है। गिरफ्तार इंसान किसी भी राज्य का हो उसके राज्य से सबंधित कर्मचारी जब तक सही सबूत और अनुमति नही लाते तब तक वह व्यक्ति को गिरफ्तार नही कर सकता है। अधिक से अधिक वह उस आदमी को सिर्फ 12 दिन तक ही रख सकता है उदाहरण के लिए चन्द्रशेखर रावण जो की भीम आर्मी के संस्थापक है उन्हें भी इस रासुका की तहत गिरफ्तार किया था, उन्हें 1 साल के लिए जेल में रखा गया था। फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।  आपको यह ध्यान रखना बहुत ही जरुरी है की आदेश जिला मजिस्टेट नही तो पुलिस आयुक्त अपने संबंधित क्षेत्र ऑफिसर के जरिये जारी होना चाहिए। हर कानून के कुछ अच्छे भाग भी होते है और कुछ बुरे भाग भी होते है।

यदि कोई आदमी अपने राज्य में कोई ऐसा काम करता है जिससे राज्य को हानि पहुचे तो राज्य  सरकार NSA के तहत गिरफ्तार करवा सकती है।

यदि मान लो राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई देश के हित के लिए काम करना चाहती है और कोई व्यक्ति उस काम में बाधा डाल रहा है तो सरकार रासुका के तहत गिरफ्तार कर सकती है।

अगर कोई व्यक्ति देश के कानून व्यवस्था में कोई बाधा कड़ी कर रहा है तो ऐसे में सरकार उसे भी गिरफ्तार कर सकती है।

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एनएसए की आलोचना (Criticisms of NSA)

राष्ट्रीय गुनेगार रिकॉर्ड ब्यूरो के जरिये  बहुत सारे मामलों में इस कानून के तहत गिरफ्तारी को शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस कानून के तहत बहुत कम ऍफ़आईआर दर्ज होते हैं जिससे हमें इसकी सही संख्या नहीं मिल पाती और कितने लोग हर वर्ष गिरफ्तार होते हैं यह भी पता नहीं चलता।

जैसा आपको पता है कि यह एक तरह का अरेस्ट वोरेंट है जिसमें सरकार किसी भी संदेहजनक व्यक्ति को बिना किसी कारण बताएं गिरफ्तार कर सकता है, और कुछ अविधि  तक अपना वकील भी रखने नहीं देता इस कानून की तुलना अंग्रेजों के रौलट एक्ट (Rowlatt Act) से भी की जाती है और बहुत जानकार ऐसा भी कहते हैं कि NSA को एक्स्ट्रा जुडिशल पॉवर के तौर पर सरकार इस्तेमाल करते हैं। बहुत समय यह कानून लोगों के लिए ही खराब बन जाती है।

नाम  कार्यकालप्रधानमन्त्री
ब्रजेश मिश्र (IFS)नवम्बर 1998 से 22 मई 2004अटल बिहारी वाजपेयी
जे एन दीक्षित (IFS)23 मई 2004 से  3 जनवरी 2005मनमोहन सिंह
एम के नारायणन (IPS)3जनवरी 2005 से 23 जनवरी 2010मनमोहन सिंह
शिवशंकर मेनन (IFS)24 जनवरी 2010 से  28 मई 2014मनमोहन सिंह
अजीत डोभाल (IPS)30 मई 2014 से वर्तमान तकनरेंद्र मोदी
Last Final Word :

तो दोस्तों हमारे इस आर्टिकल में हमने आपको NSA के बारे में बताया की एनएसए क्या होता है (what is NSA in Hindi) एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है (NSA Full Form) एनएसए कानून के प्रावधान (Provisions of NSA), एनएसए के तहत गिरफ्तारी (Imprisonment Under NSA), एनएसए की आलोचना (Criticisms of NSA), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्य (Functions of National Security Advisor) हम उम्मीद करते है की इस आर्टिकल आपको NSA के बारे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी।

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